केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी

नई दिल्ली. मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं देती है इसी में एक सुविधा है हाउस बिल्डिंग एडवांस जो कर्मचारियों को घर बनाने के लिए दिया जाता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है और आपने भी सरकार की इस सुविधा के तहत पैसा लिया है लेकिन इसका इस्तेमाल नियमों के अनुसार घर बनाने में नहीं किया तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है।

नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी

बता दें कि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मकान या फ्लैट को बनाने या खरीदने के लिए एचबीए स्कीम के तहत पैसा उठाया है उन्हें हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम 2017 के रूल 7बी क सख्ती से पालन करना होगा। अगर नियमों में कोताही बरती गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एडीजी (ईएसटीटी) डीके त्रिपाठी के अनुसार एचबीए लेने वाले कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा न करके वो आराम से बच जाएंगे। मगर हमने इस बारे में सभी सर्किल में नोटिस भेज दिया है और ये आदेश जारी किया गया है कि इस पर तुरंत अमल किया जाए।

क्या होता है रूल 7बी

इस नियम के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस लेने वाले कर्मचारियों को अपने मकान का बीमा कराना होता है जिसका खर्च खुद ही उठाना होता है इसकी एक शर्त ये भी है कि बीमा की रकम एचबीए की राशि के बराबर होनी चाहिए। डी के त्रिपाठी का कहना है कि रूल बुक के अनुसार घर का बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए से मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से लेना होगा और पॉलिसी की कॉपी को अपने डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा।