रेल यात्री ध्यान दें, नियम तोड़ा तो जेल जाना पड़ सकता है, NGT ने किया आदेश जारी

Indian Railways- भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। इस बची कई लोग रेलवे स्टेशन पर चिप्स, खाने-पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कोई और चीट बिना सोचे-समझे इधर‘-उधर फेंक देते है।

अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो सावधान हो जाइये। रेलवे स्टेशन पर गंन्दगी फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे कार्यवाही कर जेल भेजेगा। इतना ही नहीं इस आदत के चलते आपके खिलाफ पुलिस (police case registered) एफआईआर दर्ज कर सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।

गंदगी फैलाने पर जेल हो सकती है

एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वे अपने स्टेशन को साफ-सुथरा रखे. इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॅार्म पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की है। अभी तक सिर्फ जुर्माना वसूलकर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था. आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक को गंदगी से मुक्त करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्कवायड बनाया गया है। जो समय-समय पर सप्राइज चेकिंग करेगा. साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की हिदायत दी गई है। नार्दन रेलवे के आदेश के बाद ये व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू भी कर दी गई है।

NGT ने आदेश किया जारी

आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश (NGT orders)जारी कर दिए है। जिन आदेशों को आईआरसीटीसी (IRCTC) ने सभी स्टेशन प्रभारी को भेज दिया है. इसलिए बिना सोचे समझे स्टेशन पर गंदगी फैलाने की बिल्कुल न सोचे । कोई भी रैपर बॅाक्स में ही डालें. ताकि स्टेशन पर गंदगी न फैले. यात्री रेलवे परिसर में गदंगी फैलाने से बाज नहीं रहे है। कई बार गुजरती ट्रेनों के पहियों में भी ये रेपर फंस जाते है। इससे पहियों के जाम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।