आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने मां को भी कोर्ट में घसीटा, सिविल याचिका में CBSE समेत इन्हें नोटिस

लखनऊ. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फंसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी जन्म तिथि बदलने को लेकर एक सिविल याचिका कोर्ट में दाखिल की है. इस याचिका में अब्दुल्ला आजम ने अपनी जन्म तिथि को 1993 से 1990 करने की गुहार लगाई है. अब्दुल्ला आजम ने अपनी याचिका में सीबीएसई के निदेशक, क्षेत्रीय अधिकारी, केजीएमयू के रजिस्ट्रार, रामपुर के सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल, लखनऊ के नगर आयुक्त समेत अपनी मां तंजीन फातिमा को भी पक्षकार बनाया हैं.

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मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सुनील कुमार ने विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है. बता दें कि जन्मतिथि के विवाद में अब्दुल्ला अपनी विधायकी गवां चुके हैं और फर्जी जन्म प्रमाण पात्र के इस मामले में मुकदमा भी रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है.

2015 में एमटेक करते समय पता चली गलती
सिविल जज की कोर्ट में दाखिल याचिका में अब्दुल्ला ने अपनी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई है. याचिका के मुताबिक रामपुर के सेंट पॉल स्कूल की गलती से जन्मतिथि 1993 हुई. इस बात का पता अब्दुल्ला आजम को 2015 में एमटेक करते समय हुआ. यानी कि अब्दुल्ला को जन्मतिथि गलत होने का पता एमटेक करते समय हुआ. अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने सीबीएसई के निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखकर जन्म तिथि सही करने का अनुरोध भी किया, लेकिन मार्कशीट में बदलाव नहीं किया गया. मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.