दिल्ली शराब केस में CBI को कोर्ट की फटकार, अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया बरी
दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है. अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपने बिना ठोस सबूत के आरोप लगाए और उन दोनों को फंसाया.
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सीबीआई ने बिना किसी ठोस सामग्री के दोनों नेताओं को मामले में फंसाया. अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों (lacunae) की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं हैं.
अदालत ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला नहीं बनता. वहीं न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपित किया गया. अदालत ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया और किसी के खिलाफ भी आरोप तय (चार्ज फ्रेम) करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने जांच में खामियों को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई.