गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को दिया ये बड़ा अधिकार, इन राज्यों में सीमा से 50किमी अंदर तक कर सकेंगे कार्रवाई

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षाबल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई है। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। बीएसएफ को सीआरपीसी पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के तहत ये कार्रवाई करने का अधिकार मिला है।

50 किलोमीटर तक कर सकेंगे कार्रवाई

असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुलिस की तर्ज पर बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला है. बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे. इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था. इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी.

गुजरात में कम किया गया अधिकार क्षेत्र

हालांकि इसके साथ ही गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है और सीमा का विस्तार 80 किमी से कम होकर 50 किमी हो गया है, जबकि राजस्थान में दायरा क्षेत्र पहले की तरह ही 50 किलोमीटर रखा गया है. पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सीमा निर्धारित नहीं है.