TikTok पर सरकार का बड़ा फैसला, Google और Apple से हटाया जाएगा App

खबर है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Google और Apple को अपने ऐप स्टोर से चीनी वीडियो एप्लिकेशन TikTok को हटाने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में 3 अप्रैल को दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर TikTok की याचिका को खारिज कर दिया था, ताकि ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाया जा सके.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को एक आदेश पारित कर सरकार को देश में TikTok के डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश दिया. फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, जिसने इस आधार पर आदेश को रोकने से इनकार कर दिया कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है और 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, TikTok ने आदेश को अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है और प्रतिबंध पर कोई टिप्पणी नहीं की है. अपने बचाव में, TikTok का कहना है कि इसे उस तरह की सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जो प्लेटफ़ॉर्म पर थर्ड-पार्टीज़ अपलोड करती है.
TikTok ऐप पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ है. बता दें कि कंपनी ने पहले इसे म्यूजिकली (musically) के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर टिक टॉक (TikTok) रख दिया गया.
एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल इस ऐप को दुनियाभर में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. आपको बता दें कि इस कंपनी के अधिकार चीनी कंपनी बाइटडांस (Bytedance) के पास है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप कंपनियों में से एक है.