देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू, आधी रात को अधिसूचना जारी

नई दिल्ली. नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक कार्मिक विभाग ने इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। वहीं, इस कानून के आने से पेपर लीक और धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।

अपराधियों को मिलेगी सजा
बता दें कि नेट-यूजीसी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसे परीक्षाओं की पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार ने एंटी पेपर कानून बनाई थी, जिसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2024 नाम दिया गया है। इस साल के फरवरी महीने में इस कानून को पारित किया गया था।
कानून के मुताबिक, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इसके अलावा अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। वहीं, संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।