Bihar Caste Survey: बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पटना HC में सुनवाई पूरी होने दें, हमें देखना है यह सर्वेक्षण है या जनगणना
नई दिल्ली: बिहार में जाति सर्वेक्षण पर पटना हाई कोर्ट के रोक के खिलाफ नीतीश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के सामने यह मामला है. बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने मामले में पूरा पक्ष नहीं सुना और जाति सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. सर्वे का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि पहले 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार ने कहा कि 10 दिन का समय दिया जाए ताकि सर्वे पूरा किया जा सके. इसमें बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को काम पर लगाया गया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ रुक गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से कहा कि पटना हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जहां 3 जुलाई को सुनवाई होनी है. अगर वहां से राहत नहीं मिलती तो यहां आ सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि क्या आप आज ही बहस पूरी करना चाहते हैं. बिहार सरकार का पक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा हां. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना है कि यह सर्वे है या फिर जनगणना.