दिल्लीः AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 साल पहले लॉ स्टूडेंट को पीटा था

दिल्ली. दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को लॉ स्टूडेंट को पीटने के मामले में दोषी करार दिया गया है. उन्हें अब कोर्ट ने सजा सुनाई है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को दिनभर कोर्ट में खड़े रखने की सज़ा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी पर 30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 6500 रुपये कोर्ट में जमा करने और 23,500 रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं. बता दें कि राउज़ कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को आईपीसी की धारा-323 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने त्रिपाठी को IPC की धारा 341/506 (1) और धारा 3 (1) के तहत SC/ST एक्ट के तहत आरोपों से बरी कर दिया था.

विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर साल 2020 में जानबूझकर एक छात्र को चोट पहुंचाने के आरोप लगे थे. मार्च में उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ‘अभियोजन पक्ष के इस आरोप पर विश्वास करना मुश्किल है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के खिलाफ जाति संबंधी कोई टिप्पणी की थी. ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति का होने की वजह से अपमानित करने या डराने की कोशिश की.फिर अदालत सजा सुनाने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की थी. इस दौरान कोर्ट ने विधायक की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
3 साल पुराना है मामला

शिकायत के अनुसार, फरवरी 2020 में छात्र ने शिकायत पर दर्ज करवाई थी और दावा किया था कि 7 फरवरी, 2020 को जब वह घर जा रहा था, तब आरोपी ने झंडेवालान चौक, लाल बाग में उसकी पिटाई की थी. अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया था कि त्रिपाठी ने उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था.