6 साल की बच्ची के साथ पिता ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया
हरदोई. उत्तप्रदेश के हरदोई (Hardoi) जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) कोर्ट नंबर 14 की जज विद्वान न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. फैसला घटना के दो साल बाद आया है. दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कासिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने नौ अक्टूबर 2020 को दी तहरीर में बताया था कि आठ अक्टूबर को दिन में एक बजे उसके तीन बच्चे घर पर अकेले थे. जब वह घर वापस आई तो देखा कि उसकी चार वर्षीय बेटी खून से लथपथ है. पूछने पर बच्ची ने पिता सुरेंद्र की गंदी हरकत बताई.
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पिता सुरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी. दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है.
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला ने कहा कि 2020 में पीड़िता की मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पिता घर का संरक्षक होता है. उसका दायित्व होता है कि वह अपने परिवार की हर संभव सुरक्षा करें. ऐसे में उसी के माध्यम से मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए घृणित कार्य किया गया है, जिसको आज दोषी मानते हुए न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.