मनीष सिसोदिया मानहानि केस में BJP के MP मनोज तिवारी को झटका, SC ने की याचिका खारिज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी की एक याचिका को खारिज कर दिया. मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोज तिवारी को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर अपील को अनुमति दी है.
सिसोदिया ने स्कूलों की इमारतों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपये का घोटाला होने के आरोप लगाने के कारण मनोज तिवारी के साथ ही बीजेपी के सांसद हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता के साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि का केस दायर किया था. सिसोदिया ने अपने मानहानि के केस में कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने उनके खिलाफ जानबूझ कर झूठे आरोप लगाए. जिसका उद्देश्य दिल्ली के डिप्टी सीएम की साख पर धब्बा लगाने और उनकी छवि को खराब करना था.