दिग्विजय सिंह जमानती वारंट पर 24 सितंबर को ग्वालियर कोर्ट में तलब

ग्वालियर. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आरएसएस व भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने के मामले में जमानती वारंट जारी कर 24 सितंबर को तलब किया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस लंबित है।

अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने को लेकर दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दायर किया है। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि 31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक कार्यक्रम में कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की जासूसी संस्था आइएसआइ के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, उससे ज्यादा गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इसी बयान को आधार मानते हुए दिग्विजय सिंह पर मानहानि का दावा पेश किया गया है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को तलब किया था, लेकिन वह जवाब देने के लिए नहीं आए। इसे लेकर भदौरिया ने तर्क दिया कि बिना वाजिब कारण के बार-बार समय दिया जाना उचित नहीं है। इसलिए वारंट पर तलब किया जाए। कोर्ट ने 24 सितंबर को जमानती वारंट पर उन्हें तलब किया है।