GWALIOR में अवैध उत्खनन पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 6 खदानों के मालिकों पर किया 60 करोड़ से ज्यादा जुर्माना

ग्वालियर. ग्वालियर में लीज के बाहर जाकर अवैध उत्खनन करने वाली खदानों पर कलेक्टर ग्वालियर ने बड़ा एक्शन लिया है। 6 खदानों के मालिकों पर करीब 60.23 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। 7 दिन का समय अपील के लिए दिया गया है। इसके बाद भी जुर्माना नहीं भरने पर इन खदानों की कुर्की की जाएगी। यह सभी खदान डबरा सर्कल के बिलौआ और रफादपुर इलाके की हैं। इन खदानों को जितनी जमीन स्वीकृत हुई थी उससे बाहर निकलकर इनके मालिक अवैध उत्खनन करा रहे थे। सालों में अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपए कमाए गए हैं। जिन खदानों पर जुर्माना किया गया है उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा की भी है।

ग्वालियर में स्वीकृत लीज से बाहर अवैध उत्खनन करना खदान संचालकों को भारी पड़ा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के न्यायालय ने आधा दर्जन प्रकरणों में अलग अलग आदेश पारित कर क्रेशर-खदान आधारित खनिज उत्खनन पट्टेधारियों पर कुल 60 करोड़ 23 लाख 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिले के डबरा अनुविभाग में आने वाले रफादपुर बिलौआ क्षेत्र में इन क्रेशर आधारित खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन कराया था। इस आशय की जांच वर्ष 2017 में डबरा के तत्कालीन SDM अमनवीर सिंह बैंस ने कराई थी। इस जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज से बाहर खनन कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। इस जांच के आधार पर खनिज विभाग ने कलेक्टर न्यायालय में मामले दायर किए थे। विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने बड़े एवं कड़े फैसले सुनाए हैं।