इस बैंक का कैंसिल हुआ लाइसेंस, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, कहीं आपका तो नहीं इसमें अकाउंट?

नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्‍ट्र के पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. रिजव बैंक के इस कदम से बैंक के ग्राहकों का जमा पैसा बैंक में अटक गया है क्‍योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक अपने सभी डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. बैंक को अब से 6 सप्‍ताह बाद अपना कारोबार बंद करना होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह आदेश आज से छह सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 से लागू होगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती तो वह जनहित में नहीं होगा. बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. वह अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है.

नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्‍ट्र के पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक (Rupee Co-operative Bank) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. रिजव बैंक के इस कदम से बैंक के ग्राहकों का जमा पैसा बैंक में अटक गया है क्‍योंकि रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक अपने सभी डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. बैंक को अब से 6 सप्‍ताह बाद अपना कारोबार बंद करना होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि मुंबई हाई कोर्ट के 12 सितंबर 2017 के आदेश का पालन करते हुए रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह आदेश आज से छह सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 से लागू होगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती तो वह जनहित में नहीं होगा. बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. वह अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है.
ग्राहकों को मिलेगा बस पांच लाख वापस
ग्राहकों को उनके जमा का अधिकतम 5 लाख रुपये तक ही वापस मिलेगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक के दिये डेटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता DICGC अपनी जमा राशि को पाने के हकदार हैं.