चंडीगढ़: अब बिना वैक्सीनेशन वाले छात्र भी जा सकेंगे स्कूल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बदला अपना फैसला

चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाने वाले 12 से 18 साल की उम्र के छात्रों के 4 मई से फिजिकल क्लासेज अटेंड करने पर रोक लगा दी थी. मगर अब प्रशासन ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. लिहाजा प्रशासन को अपना निर्णय बदलना पड़ा. इस बारे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. अब छात्र कोरोना वैक्सीनेशन के बिना भी स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे. इससे अभिभावकों और छात्रों को काफी राहत मिली है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार धर्म पाल ने स्वास्थ्य सचिव के साथ कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट और वैक्सीनेशन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों में फिलहाल कोरोना संक्रमण और उसका फैलाव बेहद कम है, इसलिए टीका नहीं लगवाने वाले 12-18 साल के छात्र भी फीजिकल क्लासेज अटैंड कर सकते हैं. धर्मपाल ने यह भी कहा कि कोविड टीकाकरण वैकल्पिक है, फिर भी प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित और सूचित करें.