UP Chunav: सपा मुख्यालय में भीड़ जुटने पर चुनाव आयोग सख्त, इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, ACP, SDM से मांगा जवाब

स्वामी प्रसाद मौर्या (Swami Prasad Maurya) के सपा (Samajwadi Party) ज्वाइनिंग कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर हुई एफआईआर के बाद गौतमपल्ली थाने के एसएचओ दिनेश सिंह बिष्ट को सस्पेंड कर दिया गया है. सपा मुख्यालय (SP Office Crowd) में बगैर इजाज़त भीड़ जुटने, कोरोना नियमों के पालन न होने पर चुनाव आयोग ने हजरतगंज के एसीपी और एसडीएम से भी स्पष्टीकरण मांगा है.

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री धर्म सिंह सैनी, भाजपा विधायक भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, बृजेश प्रजापति और अपना दल विधायक अमर सिंह चौधरी समेत कई पूर्व विधायकों के सपा ज्वाइनिंग कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने पर एफआईआर दर्ज हो गई है. इस कार्यक्रम में मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे. स्वामी प्रसाद मौर्या, अखिलेश यादव ने मंच से भाषण भी दिया था. ऐसे में सपा मुख्यालय जिस थाने गौतमपल्ली में आता है वहां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है.

14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही अशुभ माने जाने वाले खर मास का अंत हो जाता है. इसी को देखते हुए 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ दिन इस कार्यक्रम को रखा गया था, लेकिन पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई. ये एफआईआर धारा 144 तोड़ने, महामारी एक्ट, सड़क पर ट्रैफिक रोकने में आईपीसी की धारा 269, 270 और 341 में दर्ज हुई.

एफआईआर के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के दो से ढाई हजार कार्यकर्ता 19, विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय के अंदर इकट्ठा थे जिनके बेतरतीब वाहनों के चलते विक्रमादित्य मार्ग पर जाम जैसी स्थिति बन गई थी. आचार संहिता के चलते धारा 144 भी लागू थी इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से अवैधानिक जमावड़ा कार्यालय में किया गया, जबकि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, मीटिंग पर पूरी तरह रोक है.

एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कोविड गाइडलाइंस का भी खुलेआम उल्लंघन किया. पुलिस ने इन लोगों को लाउड हेलर के जरिये भीड़ खत्म करने और वाहनों को हटाने के लिए समझाया-बुझाया भी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. लिहाजा उनके इस कृत्य को महामारी एक्ट के तहत अपराध माना गया जिसकी एफआईआर गौतम पल्ली थाने में दर्ज करा दी गई है.