शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले 3 कैदियाें को 6 माह का कारावास; 4500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने जेल के अंदर तलाशी के दौरान जेल प्रहरियों से अभद्रता करने वाले बंदियों को छह- छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1500-1500 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि 6 सितंबर 2013 को फरियादी रमेश कुमार शर्मा, जेल प्रहरी ओम सिंह के साथ जेल भ्रमण करते हुए बैरक नंबर एक पर पहुंचे तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। इस पर उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से बैरक की तलाशी के लिए जेल स्टाफ को एकत्रित किया।

तलाशी के दौरान रामू सिंह (30) पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम भारौली, नित्यानंद उर्फ टकलू (24) पुत्र शिवशंकर निवासी सीतानगर, रामू तोमर पुत्र उम्मेद सिंह निवासी शिवाजी नगर तलाशी का विरोध करने लगे और तलाशी का सहयोग करने वाले बंदियों से झगड़ा करते हुये जेल प्रशासन पर हमला करने के लिये आमादा हो गएा।

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सुनवाई के बाद उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध 6-6 माह के कारावास और 1500-1500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।