कोरोना की नई गाइडलाइन आज से लागू, प्रदेश में मेलों के आयोजन की अनुमति दी गई

ग्वालियर. कोरोना की नई गाइडलाइन 1 फरवरी से लागू हो गई है और गृह विभाग ने इसके आदेश सोमवार दोपहर जारी कर दिए है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है। यानी ग्वालियर मेला आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रशासन स्तर पर मेले के आयोजन की तारीख जल्दी तय हो जाएगी हालांकि राज्य सरकार इसकी सैद्धांतिक सहमति पहले ही दे चुकी है।

राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं

गृह विभाग ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए दिशा निर्देशों के साथ सोमवार को एक आदेश जारी किया जो 1 फरवरी, 20201 से 28 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा। अब सिनेमा हॉल और थियेटरों को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी यह अनुमति अभी तक सिर्फ खिलाडि़यों के लिए थी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब लोगों और सामान के अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत जमीनी सीमा के जरिये व्यापार शामिल है। ऐसे मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें वे गतिविधियां शामिल नहीं है जिनमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से अनुपालन की जरूरत है।