ग्वालियर में नए साल पर रात 11 बजे के बाद कोई भी जश्न मनता नजर आया तो होगी FIR

ग्वालियर. शहर में नए साल के जश्न को लेकर अब स्थिति साफ है, नाइट कर्फ्यू से पहले खत्म करनी होगी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी। रात 11 बजे के बाद किसी भी होटल, क्लब या गार्डन में जश्न मनता नजर आया तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जिला प्रशासन ने कोई अलग से गाइडलाइन जारी नहीं की है। स्टेट से जारी आदेशों को ही जारी कर दिया गया है। इसमें नए साल के आगमन पर जश्न तो मना सकते है लेकिन गाइड लाइन का पालन करना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन आयोजक को कराना होगा। हॉल या गार्डन की क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोग पार्टी में शामिल हो सकेंगे।

शहर के बड़े होटल और क्लब अभी भी गफलत में

जिला प्रशासन ने सीधे कोई और पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन स्टेट की गाइडलाइन ही फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। यही कारण है कि शहर के बड़े होटल और क्लब अभी भी गफलत में हैं। वह बड़े आयोजनों के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सभी अंदर ही अंदर जश्न की प्लानिंग कर रहे हैं। होटलों में 31 दिसंबर की रात की पार्टी से हर साल करोड़ों का व्यवसाय रेस्टोरेंट व होटल इंडस्ट्री को होता है। इस साल तो कोविड के चलते काफी नुकसान झेल चुके हैं। ऐसे में साल के आखिर में कुछ व्यवसाय का प्रयास जरूर करेंगे।