MP में आज से शुरू होंगी आर्थिक गतिविधि, लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सूबे में एक जून से लॉकडाउन 5.0 के दौरान चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

सीएम चौहान ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरा मध्य प्रदेश सामान्य रहेगा. हालांकि रात को कर्फ्यू जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इस दौरान जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सूबे की जनता के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे. वहीं, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा. ये सभी जून में पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि 12वीं की परीक्षा के लिए स्कूल खुलेंगे.

सिनेमा हॉल और पार्क पर रहेगी पाबंदी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन समेत अन्य सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. इनको शुरू करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा.

वाहनों को पास की जरूरत नहीं

सीएम चौहान ने कहा कि अब राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्कता नहीं होगी. पूरे प्रदेश में अंतरराज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा. राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी. इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी.

उन्होंने बताया कि भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी. देवास, खंडवा नगर निगम और धार व नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी. परंतु स्टैंड अलोन दुकानें और मोहल्ले की दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इनके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

 केंद्र सरकार ने जारी की थी गाइडलाइंस

इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक देशभर के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन पहले की तरह ही लागू रहेगा. नई गाइडलाइंस में रात के कर्फ्यू की समय-सीमा को भी कम कर दिया गया है. साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों को एक जून के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने की छूट दी गई है, जबकि धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को आठ जून से खोलने की इजाजत दी गई है.

वहीं, सरकार स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला बाद में लेगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्थिति का आकलन करने के बाद केंद्र की ओर से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यों से संबंधित बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे.