कोरोना से जंग में मिल रही कामयाबी, 24 घंटे में एक हजार से ज्यादा मरीज हुए ठीक

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में घोषित लॉकडाउन का तीसरा चरण आज सोमवार से 2 और हफ्ते के लिए बढ़ गया है. लॉकडाउन बढ़ाने के साथ नई गाइडलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कुछ गतिविधियों पर देशव्यापी रोक रहेगी. जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में एक हजार से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और यह अब अपने आप में रिकॉर्ड है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में अब तक कुल 42,533 कोरोना मरीज हैं जिसमें 29,453 एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में 2,553 केस बढ़े हैं.
हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना से ठीक भी रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 1,074 लोग कोरोना से ठीक हुए. जो अब तक का रिकॉर्ड है. कुल मिलाकर देश में कोरोना से 11,706 लोग ठीक हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है और यह बढ़कर 27 फीसदी से ज्यादा यानी 27.52 फीसदी हो चुका है.
सामाजिक दूरी का पालन जरूरीः स्वास्थ्य मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है, इस क्रम में जरूरी है कि कड़े रोकथाम उपायों, प्रभावी मेडिकल प्रबंधन, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारियों में ऐतिहासिक रूप से याद रखा जाना चाहिए कि यदि दी जा रही ढील में सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रतिबंधों में ढील होते ही रोग के फैलने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति को रोकने के लिए और लॉकडाउन को प्रभावी बनाए रखने के लिए, हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिम्मेदारी से व्यवहार करें.
उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर अनिवार्य रूप से पहनने की आवश्यकता है. निवारक उपायों को कन्टेनमेंट जोन के बाहर भी पालन करने की आवश्यकता है.
कन्टेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं
केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन-3 में देश को तीन जोन में बांटा गया है. देश के सभी 3 जोन में कुछ पाबंदी के साथ छूट दी गई है. लेकिन कन्टेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी.
गृह मंत्रालय ने कहा कि रेड जोन में जरुरी चीजों के लिए ई-कॉमर्स की सुविधा शुरू की गई है. कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरुरत है. सभी जोन में छूट के साथ कई तरह की पाबंदिया भी जारी रहेंगी.
गृह मंत्रालय ने बताया कि रेड जोन में कन्टेनमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इनमें रिक्शा-साइकिल, ऑटो रिक्शा की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स का आवागमन, जिला बसों, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून प्रतिबंधित रहेंगे.