जेल में ही रहेगा नीरव मोदी, लंदन की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने एक बार फिर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट में नीरव के वकील पेश हुए जबकि वह खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और 26 अप्रैल तक जेल भेजते हुए अगली सुनवाई की तारीख इस दिन के लिए टाल दी थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

नीरव मोदी को पिछले महीने 29 मार्च को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया था. नीरव मोदी की ओर से वकील आनंद दूबे ने कोर्ट में पक्ष रखा लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी. तब मामले की सुनवाई करते हुए जज ने नीरव मोदी को सशर्त जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि बैंक को काफी नुकसान हुआ है. सबूतों को नष्ट किया गया है. यह धोखाधड़ी का बहुत ही असामान्य मामला है. नीरव मोदी जनवरी 2018 से ब्रिटेन में है. पासपोर्ट रद्द होने के बाद नीरव मोदी ने यात्रा नहीं की है.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 13,500 करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार किया गया था. पीएनबी धोखाधड़ी के केस में ईडी ने 26 फरवरी को जायदाद जब्त की थी. आरोपी कारोबारी नीरव ने धोखाधड़ी से पीएनबी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) के जरिए हजारों करोड़ रुपये हासिल किए थे. जमानत याचिका रद्द होने पर उसको 29 मार्च तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया था.