एससी-एसटी एक्ट में पिता-पुत्रों को 6 महीने की सजा
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ग्वालियर. खेत की मेड़ पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी घनश्याम बघेल, चतुर सिंह बघेल और भुल्लो उर्फ मदन बघेल को एससी-एसटी एक्स के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय ने 6-6 माहीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों को मारपीट करने पर भी सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर एक-एक हजार रूपये का जुर्माना भी किया है।
फरियादी प्रेमाबाई ने 21 फरवरी 2018 को पनिहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि शाम 4 बजे वह अपने खेत पर जा रही थी। तभी गांव के घनश्याम बघेल और उनके लड़के चतुर बघेल व भुल्लो बघेल उसके खेत की मेड पर बाड़ लगाने के लिये लकड़ी गाड़ रही थी। तब फरियादी ने कहा कि हमारा रास्ता रूक जायेगा। इसलिये यहां लकडि़या मत गाड़ो।
गालियां दीं और मारपीट की
लकड़ियां गड़ाने से रोकने पर तीनों आरोपियों ने उसे गालियां दीं, जब गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी। जिससे उसे कमर पीठ में चोटें आईं। पुलिस ने पीड़ित घायल महिला का मेडिकल और जांच के बाद इन सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया था। सजा सुनाए जाने के बाद से सभी आरोपी अपने घर से फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है।