कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, गैंगस्टर एक्ट में ठहराया गया था दोषी
गाजीपुर. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में दस साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसी मामले के दूसरे आरोपी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है. कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यह मामला कपिलदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था. यह मामला वर्ष 2010 का है. उस वक्त करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. मुख्तार अंसारी केस के गैंग चार्ट में शामिल था.
गौरतलब है कि कपिलदेव सिंह हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचाया था. यह हत्याकांड साल 2009 में हुआ था. साल 2010 में इस हत्याकांड के लिए मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. जानकारी के मुताबिक, कपिलदेव सिंह शिक्षक थे. वे करंडा थाना इलाके के सुआपुर गांव में रहते थे. उनकी साफ-सुथरी छवि की वजह से लोग उनका सम्मान करते थे. जब वे रिटायर्ड हुए तो गांव में ही रहने लगे.
बता दें, इससे पहले ईडी ने 14 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी के गाजीपुर और मऊ में स्थित कुछ संपत्तियों को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी.