नहीं मिले सेवा पर अधिकार, क्या-क्या खो गई AAP सरकार? जानें दिल्ली सेवा बिल में क्या-क्या है

नई दिल्ली. लोकसभा के बाद अब दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया. कल यानी सोमवार को देर शाम तक इस पर चर्चा हुई और यह बिल पास हो गया. इस दौरान दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में कुछ 131 वोट डाले गए, जबकि इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की तरफ से महज 102 वोट पड़े. अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है. इसके बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा. इस बिल के कानून में बदलते ही दिल्ली पर केंद्र सरकार का कंट्रोल हो जाएगा और दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो जाएंगी. इस बिल के मुताबिक, दिल्ली सरकार के अब किसी भी निर्णय को पलटने की शक्ति होगी केंद्र सरकार के पास. दिल्ली के एलजी, दिल्ली सरकार और मंत्रियों के फैसले को पलट सकते हैं.