ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को HC जाने का आदेश
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे ASI के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक रोक लगा दिया. वहीं मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया. दरअसल, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार ने अपनी दलीलें रखीं. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूपी सरकार से जवाब मांगा. यूपी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हुई है. परिसर में केवल मैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है.
CJI ने ASI के सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक लगाया रोक
इस बीच मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि पहले ही सर्वे पर रोक लगाया जा चुका है. काफी देर तक सुनवाई चलती रही. इसके बाद डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट जाने का आदेश देते हुए ASI के सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया है. बता दें कि आज सुबह सात बजे से एएसआई का सर्वे चला. इसमें करीब 30 से अधिक लोग शामिल थे. परिसर के पश्चिमी दीवार, गुंबद, चौखट और परिसर में वीडियोग्राफी व जीपीआर सर्वे हुआ.
मुस्लिम पक्ष चाहता तो हाईकोर्ट जा सकता थाः यूपी सरकार
हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए सुनवाई के दौरान कहा कि ASI के डायरेक्टर को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए. यूपी सरकार ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहते तो पहले ही निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते थे. इन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया है. सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे पर यूपी सरकार ने जवाब जारी करते हुए कहा कि केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग चल रही है. एक हफ्ते तक किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी.