राजद्रोह मामले में पूर्व राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी को HC से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से पूर्व राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी (Former Governor Aziz Qureshi) को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर (Rampur) के सिविल लाइंस थाने में राजद्रोह व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि उन्होंने रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

याचिका पर जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस मोहम्मद असलम की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. अजीज कुरैशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. सरकारी वकील ने इस मामले में जानकारी मुहैया कराने और केस डायरी मंगाने के लिए तीन दिन के समय की मांग की है, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई होने तक पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.

याची की ओर से कहा गया कि वह यूपी समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और देश के नामी व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. याची 82 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए. अजीज कुरैशी के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने छह सितंबर को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन पर विवादित बयान देने का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी.