Aadhar Card: व्यापारी की याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र और UIDAI को थमाया नोटिस

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यापारी द्वारा दायर नए आधार कार्ड नंबर की मांग वाली याचिका पर केन्द्र सरकार और UIDAI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में एक व्यापारी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उसके आधार कार्ड का बिना उसकी अनुमति के अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया. कुछ विदेशी संस्थाओं से उसका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया. व्यापारी को डर है कि उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर व्यापारी के नाम पर फर्जीवाड़ा (Online Fraud) किया जा सकता है. इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. जस्टिस रेखा पल्ली की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार और आधार कार्ड जारी करने वाला विभाग UIDIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करेगा. कपड़ों के निर्यात का व्यवसाय वाले याचिकाकर्ता राजन अरोड़ा ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोर्ट केन्द्र और UIDAI को याचिकाकर्ता के नाम पर दूसरा आधार कार्ड जारी करने का निर्देश जारी करें ताकि उसके निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा और आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोका जा सके.

जानें क्या है पूरा मामला

याचिका में कहा गया है कि अरोडा को जनवरी 2021 में अपने एक यूरोपियन क्लाइंट के माध्यम से जानकारी मिली कि उसके आधार कार्ड को कुछ विदेशी संस्थाओ से जोड़ा हुआ है, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है. जानकारी मिलने के बाद राजन अरोडा ने आधार कार्ड के दुरुपयोग के बारे में बताते हुए नए आधार कार्ड की मांग करते हुए संबंधित विभाग को 3 मार्च 2021 को लेटर लिखा. लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. 15 मार्च 2021 को मिले जवाब में UIDAI ने कहा किसी भी नागरिक को डूपलिकेट आधार कार्ड नंबर जारी नहीं किया जा सकता. ऐसा कोई प्राविधान मौजूद नहीं है. जबकि ऐसा किया जाना चाहिए था. आखिर में मजबूर होकर याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा.
याचिकाकर्ता को भय है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. अरोडा का दावा है कि इस घटनाक्रम का उसके व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है.