सिंधिया को कोर्ट से मिला पहला टास्क, एयरपोर्ट का नाम रखने को लेकर नए एविएशन मिनिस्टर तैयार करें एक समान नीति- बॉम्बे हाईकोर्ट
नई दिल्ली. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को देशभर में हवाई अड्डों के नामकरण के लिए एक समान नीति तैयार करनी चाहिए और नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जिस्टस जीएस कुलकर्णी की बेंच वरिष्ठ वकील फिल्जी फ्रेडरिक द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र को हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए कए समान नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह नवी मुंबई में 24 जून को हुए प्रोटेस्ट को नजर अंदाज नहीं कर सकते, उस दौरान तकरीबन 25 हजार लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोडते हुए नए बनने जा रहे एयरपोर्ट का नाम दिवंगत किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की थी। इसमें किसान और मछली व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल थे। यह प्रोटेस्ट महाराष्ट्र सरकार और राज्य द्वारा संचालित नगर नियोजन एजेंसी (सीआईडीआईसीओ) द्वारा एयरपोर्ट का नाम शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम पर रखने की घोषणा के बाद हुआ था।