देश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, एनडीएमए तय करेगा राशि- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए केंद्र सरकार और एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा है कि कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले हर शख्स के परिवार को मुआवजा दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि देश में कोरोना से जान गंवाने वाले हर शख्स के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि लाखों परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देना संभव नहीं है इससे सरकार खजाने पर असर पड़ेगा और राज्यों के अन्य जरूरी काम रूक जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर मुआजवा राशि तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए खुद तय करे कि कितनी राशि दी जा सकती है लेकिन कुछ न कुछ मुआवजा तो देना जरूरी है।


एनडीएमए को मुआवजा राशि तय करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया गया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे।