Ghaziabad News: दो माह बाद आज पूरी तरह खुलेंगी अदालतें, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन
गाजियाबाद. जिले में 59 दिन बाद बुधवार यानी 23 जून से अदालतें (Courts) पूरी तरह खुलेंगी. मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई (Hearings) हो सकेगी. कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले करीब दो माह से अदालतों में नियमित सुनवाई नहीं हो रही थी. कोरोना के मामले कम होने के बाद अदालतों को नियमित रूप से खोलने का फैसला लिया गया है. अदालत में आने वाले सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
अप्रैल में पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद 24 अप्रैल से हाई कोर्ट के आदेश पर अदालतों में फिजिकल कार्रवाई बंद कर दी गई थी. इस दौरान सिर्फ महत्वपूर्ण मुकदमों और जमानत अर्जी पर ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 22 अप्रैल को सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अदालत में मुकदमों की सुनवाई करने वाले कई न्यायाधीश और कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, अगर संक्रमण से बचाव करना है तो अदालत को कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा. रिपोर्ट भेजे जाने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों को देखते हुए 28 मई तक के लिए अदालत में नियमित सुनवाई बंद कर सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों में नियमित सुनवाई की जाए.
आदेश में यह भी शामिल था कि वादी-प्रतिवादी और गवाह अदालत में न आएं. इसके बाद से 22 जून तक सिर्फ पेशी और जमानत अर्जी का ही निस्तारण हो रहा था. बुधवार से कोर्ट में दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है. अदालतों में आने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. अदालत न खुलने की वजह से रोजाना केवल 80 से 90 मामलों की सुनवाई हो रही थी. लेकिन अब 800 से अधिक जमानत के पेंडिंग मामलों की सुनवाई हो सकेगी.