नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी पटाखे प्रतिबंधित

नई दिल्ली. दिवाली से पहले पटाखें बैनः दिल्ली सहित जिन शहरों में हवा खराब, वहां पटाखें बेचने चलाने पर 30 नवंबर तक रोेक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। बढते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एनजीटी ने कहा की यहां आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था।

एनजीटी के आदेश के मुताबिक जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर है, वहां प्रदूषण रहित पटाखें बेचे जा सकते है। लेकिन दिवाली, छठ, क्रिसमस न्यू ईयर जैसे मौकों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखें चलाने की छूट होगी। यह 2 घ्ंाटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होगें। अगर राज्यों के तरफ से काई समय तय नहीं किया गया तो दिवाली और गुरूपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर 6 से 8 बजे तक रहेगा।

जिन शहरों में प्रतिबंधित

कस्बों में हवा की क्वालिटी ठीक है, वहां पटाखें पर बैन ऑप्शनल होगा। लोकल अथॅारिटी चाहें तो अपनें हिसाब से गाइडलाइंस तय कर बैन लगा सकती है। कोरोना के मामले अंाशका को देखते हुंए एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से हाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलांए।