वेटिंग टिकट पर ट्रेन में सफर करना जुर्म, जानिए कितनी हो सकती है सजा?

अगर आप रेलवे काउंटर से वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, तो सावधान हो जाइए. ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. भारतीय रेलवे के नियम के तहत अनकन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने को बिना टिकट यात्रा करने के समान माना जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करते हैं, तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई आपको बोगी से बाहर निकाल सकता है.

इसके साथ ही रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे एक्ट की धारा 55 में बिना टिकट यात्रा करने को क्राइम माना गया है, जिसके लिए धारा 137 के तहत 6 महीने जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.