शुष्क दिवस पर अवैध रूप से मदिरा बेचने वालों के खिलाफ आबकारी की बड़ी कार्यवाही

पियूष शिवहरे,महिमा न्यूज़,ग्वालियर। कलेक्टर ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी द्वारा लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिपेक्ष में आयोजित कार्यशाला में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी रूल ऑफ़ लॉ विस्तृत विवरण दिया तथा सभी कार्यपालिक स्टाफ को इसके पालन के निर्देश दिए रूल ऑफ़ लॉ की प्रथम कंडीका के
पालन में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अवैध मदिरा के आयात निर्यात संग्रह खरीदी बिक्री व परिवहन की रोकथाम हेतु कलेक्टर
ग्वालियर के आदेश पर सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर श्री रविंद्र मानिकपुरी के निर्देश पर दिनांक 10 और 11
मई शुष्क दिवस पर अवैध रूप से मदिरा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 15 प्रकरण कायम
किए इनमें 27 लीटर देसी मदिरा 14 लीटर विदेशी मदिरा 103 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 1525 लीटर गुण लहान जब किया इसकी कुल कीमत लगभग ₹112950 है।
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