ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर जिले में नए नलकूप खनन पर प्रतिबंध

ग्वालियर, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जिले में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने ग्वालियर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए नए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 10 जुलाई अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावशील रहेगा।
ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्रोतों की जल आवक क्षमता घटने तथा पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश के तहत शासकीय पेयजल स्रोतों जैसे हैंडपंप एवं नलकूप के 150 मीटर की परिधि में निजी उपयोग के लिए हैंडपंप अथवा ट्यूबवेल खनन प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो वर्ष तक का कारावास, दो हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।