होमगार्ड सैनिक की बर्खास्तगी हाईकोर्ट ने की खारिज, दहेज प्रताडना की एफआईआर पर सेवा समाप्ति को बताया गलत

ग्वालियर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक होमगार्ड सैनिक को सेवा से हटाने की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए उसकी बर्खास्तगी का आदेश खारिज कर दिया हे। हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आपराधिक मामले में चालान पेश होने के आधार पर अधिकतम दण्ड देना नियमों के विरूद्ध है। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को 30 दिन के अन्दर नया निर्णय लेने का निर्देश दियाहै।
यह प्रकरण हेमंत योगी से संबंधित है जो जिला कमांडेंट कार्यालय गुना में होमगार्ड सैनिक के रूप में तैनात था। उनके खिलाफ पारिवारिक विवाद के चलते दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गयी थी। जांच के बाद चालान पेश होने पर उन्हंे 27 जनवरी 2026 को सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी।
संबंधित अधिकारी की लापरवाही
हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में पाया कि सेवा समाप्ति के आदेश में नियम 24 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख था। हालांकि, संबंधित अधिकारी ने न तो आरोपों की गंभीरता पर विचार किया और न ही याचिकाकर्ता के जवाब को उचित तरीके से देखा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर या चालान के आधार पर किसी को सेवा से हटाना स्वतः सिद्ध नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी के लिए आरोपों की प्रकृति और परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी बताया कि नियम 27 के तहत कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी की स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, जो इस मामले में पूरी नहीं की गई थी। इन तथ्यों के आधार पर, हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2026 के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मामले को संबंधित अधिकारी के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हुए 30 दिन के भीतर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है।