ट्रंप को यूएस ट्रेड कोर्ट से बड़ा झटका, टैरिफ रिफंड करने का आदेश किया जारी

अमेरिका के ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है. यूएस ट्रेड कोर्ट ने उन कंपनियों को टैरिफ (आयात शुल्क) की रकम वापस करने का रास्ता साफ कर दिया है, जिन्हें पिछले साल लगाए गए शुल्क का भुगतान करना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इन टैरिफ को रद्द कर दिया था और अब यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने बुधवार को कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को आदेश दिया कि वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IEEPA कानून के तहत लगाए गए शुल्क की रकम संबंधित कंपनियों को वापस करें.

यूएस अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कोर्ट के फैसला के अनुसार, जिन कंपनियों ने IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ चुकाए थे, उन्हें रिफंड मिलने का हक है. जज रिचर्ड ईटन ने लिखा कि “सभी इंपोर्टर्स ऑफ रिकॉर्ड जिनकी एंट्रीज IEEPA ड्यूटीज के अधीन थीं, वे हाई कोर्ट के फैसले से फायदा पाने के हकदार हैं.” यह फैसला टेनेसी की एक फिल्ट्रेशन कंपनी Atmus Filtration के केस पर आया है, लेकिन जज ने कहा कि रिफंड से जुड़े सभी केस सिर्फ वह खुद सुनेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप टैरिफ को बताया था गैरकानूनी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने फरवरी में 6-3 के फैसले से ट्रंप के इन इमरजेंसी टैरिफ को गैरकानूनी बताया था, क्योंकि IEEPA कानून राष्ट्रपति को ऐसे टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता. ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल में “लिबरेशन डे” टैरिफ लगाए थे, जो कई देशों पर 10% से शुरू होकर 50% तक जाते थे, और मैक्सिको, कनाडा, चीन जैसे देशों पर भी अलग-अलग टैरिफ थे. इनसे सरकार को करीब 130 अरब डॉलर (लगभग 97 अरब पाउंड) मिले थे.