LNIPE के पूर्व कुलपति पे यौन शोषण केस 41 लाख रूपये जुर्माना, कोर्ट ने कहा कि संस्थान को ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा जो सेवा में रखे जाने योग्य था नहीं

ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (LNIPE) के पूर्व कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा यौन उत्पीड़न केस में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि संस्थान को ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा गया जो स्वयं सेवा में रखने जाने योग्य नहीं था। न्यायालय ने 41 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 35 लाख रूपये पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा, 5 लाख रूपये शासन और एक लाख रूपये एलएनआईपीई पर लगाया गया है।
शासन पर लगाये गये जुर्माने की राशि उस पुलिस अधिकारी से वसूल की जाये। जिसने शिकायत मिलने केबाद भी मामला दर्ज नहीं किया था। जिस मामले में कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। वह वर्ष 2019 का है। जब एलएनआईपीई की एक योगा टीचर ने तत्कालीन कुलपति दुरेहा पर यौन उत्पीड़न की थी। लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाज पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया औरे तब जाकर मामला दर्ज किया जा सका।
क्या है मामला
LNIPE में पदस्थ एक महिला योगा शिक्षक मार्च 2019 में सुबह 7 बजे क्लास लेने जा रही थी। उसी बीच तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा रास्ते में मिले और गलत नीयत से हाथ लगाया। इससे महिला शिक्षक घबरा गई। उस वक्त शिकायत नहीं की, लेकिन फिर से कुलपति ने शिक्षक के साथ गलत हरकत की। इसकी शिकायत महिला उत्पीड़न के लिए बनी कमेटी में की गई।कमेटी में शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद दिलीप दुरेहा पर कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद महिला टीचर ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गोला का मंदिर थाना पुलिस ने तत्कालीन कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा सहित पांच लोगों पर यौन उत्पीड़न व सहयोग करने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में लगातार सुनवाई की जा रही थी।
मंगलवार को न्यायालय ने सुनाया फैसला
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एलएनआईपीई में 7 वर्ष पूर्व हुए यौन उत्पीड़न के मामले में अहम फैसला सुना है। न्यायालय ने तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर दिलीप दुरेहा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा। जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की है। एक महिला ने अपनी प्रतिष्ठा को भी खोया। न्यायालय ने दिलीप दुरेहा पर 35 लाख रूपये जुर्माना लगाया है। एलएनआईपीई पर 1 लाख व शासन पर 5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जुर्माने की राशि संबंधित पुलिस अधिकारी से वसूल की जाये। जिसके पास शिकायत पहुंची और उसने यौन शोषण का प्रकरण दर्ज नहीं किया था। 4 सप्ताह में राशि वसूल कर पीडि़त महिला को देनी होगी।