ग्वालियर हाईकोर्ट ने कट्टे से हमले के दोषी की उम्र कैद की सजा की माफ, पीडि़त 50 हजार और फंड में 1 लाख रूपये का अर्थदंड

ग्वालियर. हाईकोर्ट की युगल पीठ ने समझौते के आधार पर सवा साल की न्यायिक हिरासत को सजा मानते हुए आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी है। दोषी को 50 हजार रूपये पीडित को देने होंगे। 50 हजारा रूपये जुवेनाइल जस्टि फंड, 50 हजार रूपये लीगलत सर्विस कमेटी में जमा करने होंगे। दोषी को यह राशि दो माह के अन्दर जमा करनी होगी।
आपको बता दें कि पीडि़त के भाई ऋषभ चौरसिया ने 4 नवम्बर को माधौगंज थाने में शिकायत कर बताया था कि उसका भाई पंकज चौरसिया प्रहलाद पाल, भोला तोमर, हरीसिंह के साथ मिठाई बना रहे थे। 3 अप्रैल 2021 की रात 10.30 बजे उर्फ केशव कंषाना आया और उसने बीयर मांगी। जब मना किया तो उसने गालियां दी। 10 मिनट के बाद फिर आया और उसने कट्टे से फायर कर दिया। जिससे पंकज चौरसिया घायल हो गया था। घायल हालत में उसे इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस पर पुलिस ने धारा 307 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और जांच के बाद न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया था।
पीड़ित आरोपी के बीच हुआ समझौता
13 अप्रैल 2024 को कोर्ट में चालान पेश होने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद दोषी बंटी कंषाना को जेल भेज दिया था, लेकिन दोषी व फरियादी के बीच समझौता हो गया। हाईकोर्ट में समझौता पेश किया। पीड़ित ने बताया कि उसके इलाज में जो खर्च हुआ, उसकी पूर्ति हो गई, आगे विवाद नहीं चाहता है। कोर्ट ने समझौते की पुष्टि होने के बाद जेल में सवा साल काटे, उसे दंड मानते हुए आजीवन कारावास माफ कर दिया।