सुरक्षित होंगे खाद्य पदार्थ तो स्वस्थ बनेगा ग्वालियर

खाद्य सेम्पल लेते समय बनाये गये पंचनामे की प्रति व्यापारी को देने की मांग करेगा चेम्बर
ग्वालियर – चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्बारा खाद्य सेम्पलिंग प्रक्रिया पर कार्यशाला का आयोजन आज सायं 4.30 बजे चेम्बर भवन में किया गया|
कार्यशाला के प्रारंभ में चेम्बर अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्बारा उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि फूड सेम्पलिंग के समय व्यापारियों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होने तथा नियमों की जानकारी का अभाव होने से वह भय महसूस करते हैं और उनकी इस अज्ञानता का फायदा उठाकर उनका शोषण करने का प्रयास किया जाता है| व्यापारियों को फूड सेम्पलिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने तथा नियमों एवं उनके अधिकारों की जानकारी के लिए आज यह कार्यशाला आयोजित की गई है| व्यापारियों की शिकायत रहती है कि जिस पंचनामे पर खाद्य अधिकारी उनके हस्ताक्षर कराते हैं, उसकी कॉपी उन्हें दी जाती है, इससे यह अंदेशा रहता है कि उस पंचनामे में बाद कोई और तथ्य भी जोड़े जा सकते हैं| इसलिए व्यापारी के जिस पंचनामे पर हस्ताक्षर लिए जा रहे है, उसकी कॉपी संबंधित व्यापारी को दी जाना चाहिए| इसके लिए खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर, उन्हें पंचनामे की प्रति देने की मांग चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्बारा की जायेगी|
एडवोकेट संजय बहिरानी ने फूड सेम्पलिंग प्रक्रिया के दौरान कारोबारियों को क्या सावधानियां रखना चाहिए इस विषय पर बताया कि फूड सेम्पलिंग किसी भी करोबारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर की जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि उस खाद्य पदार्थ से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है| आपने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारी जब आपके खाद्य पदार्थ का सेम्पल लेने आयें तो वह जिस पात्र में नमूना ले रहे हैं, वह साफ-सुथरा होना चाहिए, उसमें मॉश्चर न हो| यह कारोबारी सुनिश्चित कर ले, कितनी मात्रा उस नमूने की जा रही है, और कितनी सुनिश्चित है, यह भी कारोबारी देखें| अन्यथा सेम्पल अमानक घोषित हो सकता है| व्यापारी जो खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु क्रय कर रहे हैं या जिनका इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थ निर्मित कर रहे हैं,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी- राजेश गुप्ता कहा कि हर व्यक्ति को अपनी कमियों को सुनकर उसमें सुधार लाने के लिए तैयार रहना चाहिए| आपने उदाहरण दिया कि यदि डेयरी वाला अमानक पदार्थ विक्रय करे और मसाले वाले से यह अपेक्षा करे कि वह उसे शुद्घ मिले| इस नरेटिव से हमें बाहर निकलना है| हम सुरक्षित भोजन परोसेंगे तो ही स्वस्थ जीवन हमें मिलेगा| आपने कहा कि व्यापारी जब लायसेंस लेता है तो वह रिटेल का प्राप्त करता है और उस लायसेंस पर ही वह मेन्युफेक्चरिंग करता है| यह गलत है| आपको जिस केटेगरी में कार्य करना है, आप उसी केटेगरी का लायसेंस प्राप्त करें और जब लायसेंस बनवायें तो उसमें उत्पाद की जो लिस्टिंग वह खुद चुनें ताकि आप जिन पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं, वही आपके लायसेंस में प्रदर्शित हों| आपने कहा कि फूड सेम्पलिंग के दौरान फार्म-5ए देना खाद्य अधिकारी का दायित्व है और उसे प्राप्त करना आपका अधिकार है| आपने विस्तार से फूड सेम्पलिंग की प्रक्रिया को समझाया|