BJP विधायक जज्जी को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधायकी रहेगी बरकरार

ग्वालियर. ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अशोकनगर के BJP विधायक जजपाल सिंह उर्फ जज्‍जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विधायक के जाति प्रमाण पत्र को सही मानते हुए जज्जी को राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विधायक जजपाल उर्फ जज्जी की विधायकी बरकरार रहेगी। इस फैसले के बाद विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर है।

बता दें कि बीते साल 12 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायकी को शून्य घोषित करते हुए FIR के आदेश दिए थे। विधायक जज्जी ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी, जिसके बाद उन्हें सिंगल बेंच के आदेश पर फौरी तौर पर स्टे मिल गया था। इस मामले में ऑर्डर रिजर्व किया गया था, लेकिन अब इस मामले में फैसला आ गया है। जिसके तहत विधायक जज्जी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले से ना केवल उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। बल्कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर उठ रहे सवालों पर भी कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया है।