पाकिस्तान लौटने पर नवाज शरीफ को हो सकती है जेल, PAK के कानून मंत्री का बयान

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुल्क लौटने की इच्छा जताई है. उनके छोटे भाई और मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है. पाकिस्तान की आर्मी को भी इससे दिक्कत नहीं है. इस बीच उनके पाकिस्तान लौटने को लेकर कानूनी पेंच फंसा है. संघीय कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने मंगलवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के दौरान ट्रांजिट जमानत नहीं मिली, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

2020 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ की जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद पाकिस्तान नहीं लौटने पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, लाहौर हाईकोर्ट (LHC) ने नवंबर 2019 में नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी. उसी महीने शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए. तब से वहीं रह रहे हैं. उनकी पार्टी पीएमएल-एन ने दोहराया है कि नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर की मंजूरी पर सशर्त है.