रेलवे ने लगेज को लेकर फिर जारी की एडवाइजरी, जानें यात्री ट्रेन में कितना सामान साथ ले जा सकता है

ट्रेन (Train) में सफर करते समय कई यात्री अपने साथ खूब सारा सामान (Luggage) लेकर चलते हैं. कई बार एक ही यात्री या परिवार के साथ इतना ज्यादा सामान होता है कि दूसरे यात्री को अपना सामान रखने के लिए बोगी में जगह ही नहीं मिलती. इसकी शिकायत यात्री अक्सर रेलवे प्रबंधन से करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों के लिये लगेज को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि किस क्लास का यात्री कितने किलो सामान साथ लेकर यात्रा कर सकता है. यात्री के पास तय मात्रा से ज्यादा लगेज पाये जाने पर आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान भी है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार रिजर्व टिकट पर यात्रा कर रहे यात्री तो जैसे तैसे अपने सामान को एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा समस्या सामान्य बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आती है. इनमें एक ही बोगी में पहले से ही क्षमता से ज्यादा यात्री सफर करते हैं. ऐसे में सामान रखने के लिए जगह ही नहीं बचती. इसके कारण इस क्लास की बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर करना मुहाल हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुये रेलवे ने पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है. यह एडवाइजरी पहले से जारी है. यात्रियों की सुविधा के लिये इसे दोहराया गया है.
प्रत्येक क्लास के लिये यह है लगेज की निर्धारित मात्रा
कैप्टन शशि किरण के मुताबिक ट्रेन में हर क्लास के लिये लगेज ले जाने के लिये अलग-अलग मात्रा में वजन निर्धारित है. इसके तहत फर्स्ट क्लास एसी में एक यात्री को 70 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है। लेकिन सेकैंड क्लास एसी में 50 किलो तक के सामान की ही अनुमति है. थर्ड और स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ 40 किलो तक का लगेज ले जा सकते हैं. जबकि सामान्य बोगी में यात्री को 35 किलो तक का ही सामान ले जाने की अनुमति है. ज्यादा वजन पाये जाने पर पेनल्टी का प्रावधान किया हुआ है.
एडवाइजरी तो जारी कर दी लेकिन व्यवस्थाओं का है अभाव
रेलवे ने यह एक बार फिर से एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को चेताया है कि वे रेलवे प्रबंधन की ओर से निर्धारित किये मापदंडों के अनुसार ही अपने साथ लगेज लेकर चलें. यह बात दीगर है कि रेलवे स्टेशन पर वजन नापने की कोई व्यवस्था नहीं है. इसके चलते ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्री पर पेनल्टी लगाना संभव नहीं हो पाता. सामान्य श्रेणी की बोगी में किसी यात्री द्वारा ज्यादा सामान ले जाये जाने की शिकायत करने पर भी कार्रवाई ना के बराबर होती है.