शादी के 12 दिन बाद ही कपल रहने लगा अलग, हाईकोर्ट ने तलाक देने से किया इनकार

अहमदाबाद. गुजरात (Gujarat) में तलाक (Divorce) से संबंधित एक ऐसा मामला आया है, जिसके लिए फैमिली कोर्ट (Family Court) के बाद हाईकोर्ट (High Court) ने भी इनकार कर दिया है. तलाक की अर्जी लेकर गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) पहुंचे दंपती को वहां भी झटका लगा है. अब दोनों सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं. दरअसल गुजरात के अहमदाबाद का यह कपल शादी के 12 दिन बाद ही अलग हो गया था. अब यह कपल कोर्ट में अर्जी लगाकर तलाक मांग रहा है. उसका कहना है कि उसे 6 महीने के आवश्‍यक कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए तलाक की अनुमति दी जाए.

गुजरात के कपल की शादी 8 दिसंबर, 2020 को हुई थी. लेकिन इसके 12 दिन बाद यानी 20 दिसंबर को ही दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद उन्‍होंने दिसंबर, 2021 को फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई और मांग की कि वह एक साल से अलग रह रहे हैं. ऐसे में उन्‍हें तलाक की अनुमति दी जाए. उन्‍होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि उन्‍हें छह महीने के आवश्‍यक कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए तलाक की अनुमति दी जाए.