सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया नोटिस जारी, ऑक्सीजन व दवाइयों को लेकर मांगा जवाब

नई दिल्ली. कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हालात डरावने है, केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान दे। इस मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस बीच इसी मामले पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए है, हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो धरती-आसमान एक कर सकती है।

ऑक्सीजन वाली गाडियों को न रोका जाए- गृह मंत्रालय का ऑर्डर

एक से दूसरे जिले या इलाके में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाडि़यों को रोका नहीं जा सकेगा।
ऑक्सीजन ले जा रही गाडि़यों के एक से दूसरे राज्य में जाने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी।
ऑक्सीजन मैन्यूफैक्चरर्स से यह नहीं कहा जा सकेगा कि वे किसी एक राज्य या शहर के अस्पतालों को ही अपनी सप्लाई भेजें।
शहरों के अंदर भी ऑक्सीजन वाली गाडि़यों के मूवमेंट पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी।