अब हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से भी आरक्षण अधिसूचना पर रोक
इंदौर. प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव एक बार फिर आगे बढ़ सकते है। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियार खंडपीठ के बाद इंदौर खंडपीठ ने भी नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए 10 दिसंबर 2020 को जारी आरक्षण अधिसूचना पर रोक लगा दी है। शनिवार को ही ग्वालियर खंडपीठ ने इस अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा था कि शासन ने आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जबकि इसका पालन होना चाहिए। दोनों बेंच के आदेशों के बाद अब प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव जल्दी होते नजर नहीं आ रहे।
2 से 3 माह के लिए टल सकते है चुनाव
भोपाल नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पर स्थगन से निकाय चुनाव 2 से 3 माह टल सकते है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरक्षण की रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किए जाने को लेकर आरक्षण की अधिसूचना पर रोक लगाई है।