मास्क नहीं लगाया ताे 100 रुपए जुर्माना, सेनिटाइजर-सोशल डिस्टेंस भी जरूरी
भोपाल और इंदौर में कोरोना के फिर से बढ़ते संक्रमण के कारण ग्वालियर में दो महीने बाद जिला प्रशासन फिर सख्ती करने जा रहा है। बुधवार से लोगों को मास्क लगाने और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा। मास्क न लगाने पर 100 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और बदले में मास्क दिया जाएगा। मंगलवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल बैठक में ये फैसला लिया गया।
पहले मास्क न लगाने पर 200 रुपए जुर्माना वसूला जाता था। बाजारों के साथ ही ग्वालियर व्यापार मेला में पहुंचने वाले सैलानियों के साथ भी ऐसी ही सख्ती बरती जाएगी। बाजारों में गाइड लाइन का पालन कराने का जिम्मा दुकानदारों, कैट और चेंबर पदाधिकारियों को सौंपा गया है, जबकि मेला में इसकी जिम्मेदारी मेला सचिव की होगी। बाजारों में इस तरह की कार्रवाई करीब दाे महीने से बंद है।
दूसरे शहराें से आने वाले यात्रियाें की जांच भी शुरू हाेगी
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सीएमएचओ और आरटीओ से कहा कि वे संक्रमित स्थानों से आने वाले लोगोंं की स्टेशन, हवाई अड्डे पर जांच की व्यवस्था करें।
मॉल एवं मुख्य बाजारों में मास्क, सोशल डिस्टेंस व गोले बनाने के लिए चेंबर व कैट के पदाधिकारी प्रशासन की मदद करेंगे।
पुलिस व राजस्व अमला शादी समारोह व अन्य भीड़ वाले आयोजनों में पहुंचकर कोविड गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
मास्क, सेनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए। जो लोग न माने उन पर अर्थदंड लगे। व्यापार मेले में इस गाइड लाइन का सख्ती से पालन हो। अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की जाए। महाराष्ट्र व अन्य प्रभावित क्षेत्रों से आने वालों की थर्मल जांच की जाए।
-विवेक शेजवलकर, सांसद
सर्दी, खांसी व जुकाम की दवा बिना पर्चे के नहीं मिल सकेगी
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी दवा विक्रेता अब सर्दी, जुकाम, खांसी की दवा डॉक्टर का पर्चा देखने के बाद ही देंगे। ड्रग इंस्पेक्टर दिलीप अग्रवाल के मुताबिक सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं। अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक बिना डॉक्टर के पर्चे के ये दवाएं बेचता पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।