शहर में नए साल पर होटल-रेस्टोरेंट में बिना लायसेंस दारू पार्टी हुई तो मुकदमा दर्ज होगा

ग्वालियर. शहर में नए साल 2021 का आगाज खराब हो सकता है, आबकारी विभाग की टीम और पुलिस दोनों की पैनी नजर नए साल की उन जगहों पर रहेगी जहां पर दारू पार्टी चल रहीं होंगी जिनमें से शहर के अंदर और बाहर हाईवे पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगाह रहेगी। जहां पर आबकारी विभाग की टीमों द्वारा छापामार कार्रवाई भी की जाएगी।

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

जिन होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबों पर बिना आकस्मिक लायसेंस के शराब परोसी गई या किसी को पीने के अनुमति दी गई तो संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि हर साल नए साल की सेलीब्रेशन पार्टियों में कई होटलो, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और ढाबों पर लायसेंस लिए बिना ही अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है। इस बार इसको लेकर आबकारी शिकंजा कसा जाएगा। छापेमारी के लिए अलग से टीमें गठित की जा रही है।

पुलिस रातभर चेकिंग करेगी

नए साल की सेलीब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरू हो जाती है, जो पूरी रात चलती है। इस दौरान लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते और कई शरारती तत्व सड़कों पर हुड़दंग करते है ऐसे नशेडि़यों पर कार्रवाई के लिए शहर के भीतर और सीमाओं पर शाम से ही पुलिस की कड़ी चेकिंग शुरू हो जाएगी जो रातभर चलेगी। नशेडि़यों पर जुर्माना तो ठोका ही जाएगा वहीं उपद्रव करने वालों को हवालात में भेजा जाएगा।

1 दिन का आकस्मिक लायसेंस जारी किया जाता है

किसी भी सेलीब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लायसेंस जारी किया जाता है। लायसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है।