महाराष्ट्र में बिना राज्य सरकार के इजाजत के बिना सीबीआई की नो एंट्री

मुंबई. सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी मामले की जांच से पहले अब राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। राज्य सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र में हर केस की जांच से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य से इजाजत लेनी होगी। उद्धव ठाकरे सरकार के इस कदम से केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है।

महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश बुधवार देर शाम को जारी किया इसके बाद सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिएआम सहमति नहीं होगी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। लिहाजा अब उसे किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर सबसे पहले सीबीआई द्वारा टीआरपी घोटाले में दर्ज एफआईआर पर हो सकता है। टीआरपी घोटाले को लेकर लखनऊ में दर्ज मामले की जांच अब सीबीआई करेगी लेकिन सीबीआई को अगर महाराष्ट्र में कोई भी रेड या कार्रवाई करनी है तो अब उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।