पंजाब: आज से खुल गए सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा, 8 जून से खुलेंगे होटल और मॉल

लॉकडाउन के पांचवें फेज की शुरुआत के साथ ही पंजाब सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य में 8 जून से शॉपिंग मॉल, पूजा स्थल और रेस्तरां खुल जाएंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक चीजों की खरीद बिक्री की इजाजत होगी और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
- पंजाब सरकार का विस्तृत दिशानिर्देश जारी
- 30 जून तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम
- आज से खुले सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के मुताबिक:-
-पंजाब में 8 जून से होटल, हॉस्पिटीलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल्स, मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारे, चर्च और रेस्तरां खोले जा सकेंगे.
- गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से लकेर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा.
-1 जून से शहर के मुख्य बाजारों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानें 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक खुली रहेंगी.
-सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पॉर्लर, और स्पा को भी आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है.
-एक शहर और एक जिले की सीमा के अंदर मूवमेंट पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी.
-पंजाब में सभी सामानों की खरीद बिक्री के लिए ई-कॉमर्स की इजाजत होगी, इसमें गैर जरूरी चीजें भी शामिल हैं.
-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खोले जा सकेंगे, लेकिन वहां दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी.
-दो राज्यों की सहमति से बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगी. आवश्यक सामानों की आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा.
-साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा को भी चलाने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए पंजाब परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया का पालन करना होगा.
- ट्रेनों और फ्लाइट के जरिए पंजाब आ रहे यात्रियों को या तो कोवा (COVA) ऐप के जरिए ई-पास लेना पड़ेगा या फिर उन्हें अपनी जानकारी रेलवे स्टेशन पर देनी पड़ेगी.
-पंजाब आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन रहना पड़ेगा.
-राज्य में सभी तरह के उद्योगों, निर्माण कार्यों का काम बिना किसी प्रतिबंध के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करने की इजाजत होगी.
-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल 30 जून तक बंद रहेंगे.
-सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर पूर्णतया पाबंदी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पूरी तरह से रोक होगा, हालांकि इसकी बिक्री पर रोक नहीं होगी.